1984 के Sikh दंगों के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं. इस मामले में टाइटलर के खिलाफ सीबीआई ने 20 मई 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया था |
इससे पहले 19 जुलाई को विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में तीन लोगों की मौत हो गई. एक गवाह ने आरोप लगाया था कि टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एम्बेसडर कार से उतरे और भीड़ को सिखों को मारने के लिए उकसाया।
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि सिख दंगों के दौरान पुल बंगश गुरुद्वारे के आजाद मार्केट इलाके में मौजूद जगदीश टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी. इस हिंसा में ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह मारे गये। सीबीआई ने टाइटलर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (भड़काना) और 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाया था।
कोर्ट के फैसले के बाद वकील एचएस फुल्का की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. जिसमें उन्होंने बताया है कि कोर्ट ने इस केस पर कैसे काम किया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद उम्मीद है कि जगदीश टाइटलर भी जल्द ही जेल में होंगे|