अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई फिर शुरू ,Sukhbir - Trends Topic

अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई फिर शुरू ,Sukhbir

Sukhbir

कोटकपूरा गोलीबारी मामले में पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री Sukhbir सिंह बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी और कई अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर यहां की एक अदालत ने सोमवार को सुनवाई फिर से शुरू की।आठ महीने के अंतराल के बाद सुनवाई फिर से शुरू हुई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार वाधवा ने अगली सुनवाई 24 फरवरी के लिए तय की।

यह घटना अक्टूबर 2015 में हुई थी, जब पुलिस ने शिअद-भाजपा शासन के दौरान फरीदकोट के बरगाड़ी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांवों में दो गुरुद्वारों में एक धार्मिक ग्रंथ के कथित अपमान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई थीं।यह गोलीबारी फरीदकोट के बहबल कलां में हुई थी , जहां पुलिस कार्रवाई में दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी।

Sukhbir- जो उस समय राज्य के उपमुख्यमंत्री थे – सैनी और अन्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

सितंबर 2023 में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने Sukhbir और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को मामले में आरोपी बनाया था और दावा किया था कि उन्होंने पुलिस को विरोध को दबाने के लिए बल प्रयोग करने का निर्देश दिया था।जबकि दोनों मामले फरीदकोट की अदालतों में लंबित थे, जुलाई 2024 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बहबल कलां मामले को चंडीगढ़ की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।

हाईकोर्ट का यह आदेश पूर्व एसएसपी और आरोपी चरणजीत शर्मा द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मामले को पंजाब से बाहर स्थानांतरित करने की याचिका के बाद आया है। उन्होंने कोटकपूरा मामले को भी स्थानांतरित करने की मांग की थी।

अगस्त 2022 के अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि दोनों मामलों को एक साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हालाँकि, कोटकपूरा मामले के स्थानांतरण पर स्पष्ट निर्देश के अभाव में, फ़रीदकोट अदालत ने पिछले हफ़्ते फ़ैसला सुनाया कि कार्यवाही को अब और स्थगित नहीं रखा जा सकता, जिसके कारण सोमवार को इसे फिर से शुरू किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *