Punjab और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज आईपीसी की धारा 295-ए के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में पंजाबी गायक गुरदास मान को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संदीप मोदगिल का नोटिस उस याचिका पर आया है, जिसमें मामले की जांच के बाद पुलिस द्वारा दायर खारिज की गई रिपोर्ट को स्वीकार करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी|
अब याचिका पर हाईकोर्ट ने नकोदर पुलिस और गुरदास मान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है | दरअसल, हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदा नाम के शख्स ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पंजाबी गायक गुरदास मान के खिलाफ नकोदर में एफआईआर दर्ज कराई है| दर्ज किया गया था और पुलिस ने 26 अगस्त 2021 को नकोदर थाने में मामला दर्ज किया था| हालांकि गुरदास मान को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई|
13 जून तक मांगा जवाब क्या है बयान
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मौदगिल ने याचिका स्वीकार करते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 13 जून तक जवाब मांगा है| याचिका में कहा गया है कि गुरदास मान ने लाडी शाह को गुरु अमर दास जी का वंशज बताया और उनकी तुलना गुरुओं से की जिससे सिखों की भावनाएं आहत होती हैं. इसका वीडियो वायरल हुआ तो सिख संगठन भड़क गए।
याचिका में कहा गया था कि ऐसे व्यक्ति या डेरामुखी को सद्गुरु कहना सिख धर्म का अपमान है, जो गुरदास मान ने किया है. उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर भी पोस्ट किया| हालात बिगड़ते देख उन्होंने सोशल मीडिया पर उपरोक्त बयानों पर खेद भी जताया था, जिसे याचिका में संलग्न किया गया है| याचिकाकर्ता का कहना है कि सेशन कोर्ट ने सबूतों को नजरअंदाज किया और उसकी समीक्षा भी नहीं की |