हरियाणा : Haryana सरकार ने नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर यह निर्णय लिया है कि जहां-जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां शराब की बिक्री पर तीन दिन के लिए प्रतिबंध रहेगा। इस संदर्भ में सरकार ने आदेश जारी किए हैं। शराब की बिक्री 1, 2 और 12 मार्च को पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी, क्योंकि इन दिनों को ड्राई-डे के रूप में मनाया जाएगा, जो कि नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित हैं।
आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चुनावी क्षेत्रों के पास स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब, जो चुनाव क्षेत्र से 3 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन बंद रहेंगे। इन तीन दिनों के दौरान शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि Haryana में 7 नगर निगमों और 40 निकायों में 2 मार्च को मतदान होगा, जबकि पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को मतदान होगा। सभी परिणाम 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो चुकी है।