हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरुमीत Ram Rahim की 20 दिन की पैरोल को मंजूरी दे दी है । चुनाव आयोग की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में निर्णय लिया और इसकी जानकारी रोहतक के मंडलायुक्त को दी. मंडलायुक्त की आधिकारिक मंजूरी के बाद बुधवार को गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह डेरेमुखी का कारवां यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम के लिए रवाना हुआ. फिलहाल वह 20 दिनों तक आश्रम में रहेंगे. चुनाव के मद्देनजर शर्तों के साथ पैरोल दी गई है।
राम रहीम को पत्रकार हत्याकांड और साध्वी यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया गया है. इसके बाद से राम रहीम को लगातार पैरोल मिलती रही है. 2020 से वह 10 बार जेल से बाहर आ चुके हैं. इस बीच हरियाणा की बीजेपी सरकार ने राम रहीम को 270 दिन की पैरोल दे दी है . इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. सबसे खास बात ये है कि राम रहीम को चुनाव के वक्त पैरोल दी जाती है.
जब राम रहीम ने पैरोल ( Ram Raih Parole) मांगी तो सरकार ने चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी. इस बीच आयोग ने हरियाणा सरकार से शर्तों के साथ पैरोल देने को कहा था. इस बीच आयोग ने शर्तों में कहा कि राम रहीम हरियाणा चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे. साथ ही वह हरियाणा में रहकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे.