पंजाब में Panchayat चुनाव से जुड़ी करीब 100 याचिकाओं पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. इसके साथ ही बुधवार को करीब 250 पंचायतें ऐसी थीं, जिनकी चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. इस संबंध में कोर्ट का विस्तृत आदेश आ गया है. कोर्ट ने उक्त पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर 16 अक्टूबर तक रोक लगा दी है।
नामांकन रद्द करने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट का कहना है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए. जनता के विश्वास के लिए पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी है। मतदान न केवल संवैधानिक बल्कि कानूनी अधिकार भी है। कुछ प्रत्याशियों के नामांकन मामूली कारणों से खारिज कर दिये गये, जो सरासर गलत है. इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता.
पंजाब में 15 अक्टूबर को Panchayat चुनाव होने हैं. इस बार पार्टी सिंबल पर भी चुनाव नहीं हो रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों का आरोप है कि उनसे जुड़े लोगों और उम्मीदवारों के नामांकन जबरन खारिज कर दिए गए हैं. किसी को एनओसी जारी नहीं की गई है।
वर्तमान में राज्य में 13937 ग्राम पंचायतें हैं। उनमें चुनाव हो रहे हैं. 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कुल 1 करोड़ 33 लाख मतदाता वोट डालेंगे. चुनाव में 96 हजार कर्मचारी तैनात किये गये हैं. चुनाव तक सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. इसके अलावा मतदान के दिन पूरे पंजाब में छुट्टी की घोषणा की गई है.