ओय.. छोटू पंजाब पुलिस भी ऐसा करती है’…! ये लोकप्रिय पंक्तियाँ पंजाब में अक्सर सुनने को मिलती हैं। जब भी पंजाब Police कोई अद्भुत कारनामा करती है, तो सोशल मीडिया पर इन पंक्तियों पर आधारित मीम्स की बाढ़ आ जाती है। अब ताजा मामला भी इन शब्दों की व्याख्या करता है. हाईकोर्ट ने भी Police को फटकार लगाई है |
दरअसल, अगर पंजाब पुलिस की कोई गाड़ी आपकी गाड़ी से साइड मांगे तो देर मत कीजिए… कहीं ऐसा न हो कि आप पर नशा तस्करी का झूठा केस आ जाए और आपको जेल हो जाए। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक बार फिर पंजाब पुलिस का चेहरा बेनकाब हुआ है।
पुलिस द्वारा नशीले कैप्सूल रखने के आरोपी लवप्रीत सिंह को नियमित जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस की उदासीनता की एक सीमा होती है. इस प्रकार पुलिस निर्दोष लोगों को एनडीपीएस मामलों में फंसा कर समाज में भय का माहौल पैदा कर रही है और यह सरासर गलत है |
कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने को कहा है और आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है. कपूरथला के एसएसपी को 20 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है|
जब एफएसएल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई तो बताया गया कि यह कोई नशे का कैप्सूल नहीं, बल्कि पैरासिटामोल की गोलियां थीं. बचाव पक्ष के वकील के मुताबिक, इस नशीले कैप्सूल की कहानी पुलिस ने ही गढ़ी थी, जिसका पर्दाफाश हो गया. दरअसल, पंजाब के कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के लवप्रीत सिंह ने पुलिस की गाड़ी को साइड नहीं दी|
ये मामला 22 जून 2024 का है. लवप्रीत अपने खेत से कार में घर लौट रहा था, तभी एक जगह संकरी सड़क थी और पीछे पुलिस की गाड़ी थी. पुलिसकर्मियों ने हॉर्न बजाया लेकिन कुछ मिनटों के बाद लवप्रीत ने रास्ता दे दिया। इसी बीच पुलिस पार्टी ने लवप्रीत की कार रोकी और उसे थाने ले गई. दो दिन तक परिजनों को पता नहीं चला कि वह कहां है. इस बीच, एनडीपीएस ने लवप्रीत के खिलाफ 500 से अधिक नशीले कैप्सूल रखने का आरोप दर्ज किया है। दस्तावेज़ दाखिल किया गया था|
निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद लवप्रीत के परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां लवप्रीत के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह मामला सिर्फ अहंकार का है और लवप्रीत को झूठा फंसाया गया है.