क्या गाड़ी, बालकनी या छत पर फहरा सकते हैं तिरंगा, क्या कहता है कानून? 15 अगस्त से पहले जान लीजिए
अगर किसी को अपने घर या बालकनी में तिरंगा झंडा फहराना है तो भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग-दो पैरा नं. 2.2 के खंड (11) में इसके बारे में पूरे नियम दिए गए हैं
नियम की बात करें तो साल 2002 से पहले तक आम नागरिक सिर्फ स्वतंत्रा दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही झंडा फहरा सकते थे
लेकिन नए नियमों के बाद अब आप नियमों का पालन करते हुए अपने देश का तिरंगा शान से फहरा सकते हैं, क्या हैं नियम
भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग-दो पैरा नं. 2.2 के खंड (11) में स्पष्ट बताया गया है, कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में तिरंगा झंडा फहराना चाहता है
तो पूरे दिन और रात तिरंगा फहराया जा सकता है लेकिन तिरंगा फहराने की जगह पर अँधेरा ना हो, झंडा खुली जगह पर हो और तिरंगे से ऊँचा कोई और झंडा ना हो
इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए की तिरंगा कटे फाटे न और यदि गलती से कट या फट जाए तो उसका अनादर ना हो
भारतीय झंडा संहिता के अनुसार गाड़ियों पर तिरंगा लगाने का नियम है की आप गाड़ियों में 225x150 मिलीमीटर का तिरंगा गाड़ियों में लगा सकते हैं
तिरंगा खराब हो जाने पर या कट फट जाने पर ससम्मान जमीन में गाड़ देने के नियम हैं या विधिपूर्वक मोड़कर गंगा विसर्जित कर दें