Punjab में नई गाड़ी खरीदने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य के परिवहन विभाग ने नई गाड़ियां खरीदने वाले लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया है. नया टैक्स स्लैब तत्काल प्रभाव से लागू होगा. अब एक लाख रुपये से कम कीमत वाले नए दोपहिया वाहन की आरसी (पंजीकरण प्रमाणपत्र) निर्माण पर 7.5 प्रतिशत की दर से मोटर वाहन कर लिया जाएगा।
इसके बाद 1 से 2 लाख रुपये तक की कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 10 फीसदी और 2 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 11 फीसदी मोटर वाहन टैक्स लगेगा. इसी तरह निजी चार पहिया वाहनों पर भी मोटर वाहन टैक्स बढ़ा दिया गया है. 15 लाख रुपये तक की कीमत वाले चार पहिया वाहनों पर 9.5 फीसदी की दर से मोटर वाहन कर लगाया जाएगा|
15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की कीमत वाले चार पहिया वाहनों पर 12 प्रतिशत और 25 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले चार पहिया वाहनों पर 13 प्रतिशत की दर से मोटर वाहन कर लगाया जाएगा। इसके साथ ही एडवांस में लगने वाला एक फीसदी सेस भी देना होगा. आपको बता दें कि मोटर वाहन टैक्स चुकाने के बाद ही किसी निजी वाहन का परिवहन विभाग में पंजीकरण कराया जा सकता है।