चंडीगढ़ के बुड़ैल गांव की रूपा नामक Mother को अपने ढाई साल के बेटे की हत्या का दोषी पाया गया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 25000 का जुर्माना भरना पड़ा। पुलिस ने उसे चार साल पहले गिरफ्तार किया था और उस पर आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत हत्या का आरोप लगाया गया था। हालाँकि उस पर अपनी बच्ची की हत्या का भी आरोप था, लेकिन अदालत इसे साबित नहीं कर सकी।
इसलिए, उसे केवल अपने बेटे की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। 30 जनवरी, 2020 को पुलिस को कब्रिस्तान में एक लड़की का शव मिला। उन्होंने परीक्षण किए और पाया कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। हालाँकि उन्हें लगता है कि लड़की की माँ रूपा ने यह किया है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं हैं। रूपा के पति दशरथ ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी जुलाई 2016 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उनमें बहुत झगड़ा होने लगा।
लड़ाई इतनी बढ़ गई कि रूपा ने उनके बच्चों को चोट पहुँचाई। 2017 में दिव्यांशु नाम का एक लड़का पैदा हुआ और 2019 में कोमल नाम की एक लड़की पैदा हुई। दुख की बात है कि कोमल की मौत 21 दिसंबर, 2019 को हो गई। जब यह घटना हुई तब दशरथ घर पर नहीं थे, इसलिए उनकी पत्नी रूपा ने उन्हें यह खबर बताने के लिए फोन किया। पहले तो दशरथ को लगा कि कोमल की मौत बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन बाद में उन्होंने रूपा पर उसकी मौत का आरोप लगाया।
रूपा नाम की एक माँ ने अपने बेटे दिव्यांशु को चोट पहुँचाने के लिए उसके मुँह में दस्ताने डाले और फिर उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया। जब उसके पिता दशरथ ने उसे मृत पाया, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने रूपा को उसके किए के लिए गिरफ़्तार कर लिया।