सुप्रीम कोर्ट ने Amritpal Singh के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने एनएसए के तहत जेल में बंद सिख उपदेशक Amritpal Singh के पंजाब के खडूर साहिब से सांसद चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता ने जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए पात्रता से संबंधित है और कहता है कि कोई व्यक्ति तब तक कागजात दाखिल करने और निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह देश का नागरिक न हो।

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वह खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि आपने चुनाव याचिका दायर की है और संविधान में जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत इस संबंध में प्रावधान हैं|

ऐसे में यह याचिका खारिज की जाती है. अमृतपाल सिंह फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है. अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीता।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version