सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी Sumedh Saini को दिया बड़ा झटका… - Trends Topic

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी Sumedh Saini को दिया बड़ा झटका…

Sumedh Saini

देश के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व डी.जी.पी. बलवंत सिंह मुल्तानी हत्याकांड में (डीजीपी) Sumedh Saini को बड़ा झटका लगा है. यहां बता दें कि सुमेध सैनी ने एफ पर आरोप लगाया है. मैं। आर। (एफआईआर) को रद्द करने के लिए याचिका दायर की, जिसे रद्द कर दिया गया है।

इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी सैनी की याचिका खारिज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बताया जा रहा है कि सैनी के खिलाफ जो नई एफआईआर दर्ज की गई है. मैं। आर। रद्द करने से इनकार कर दिया गया है|

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के मद्देनजर वह प्राथमिकी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगी. शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि 8 सितंबर, 2020 के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले में शामिल टिप्पणियां और निष्कर्ष निचली अदालत में कार्यवाही के रास्ते में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सैनी की सजा का रास्ता साफ हो गया है|

यह मामला 1990 के दशक का है, जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे। 1991 में उन पर आतंकी हमला हुआ था. उस हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जबकि सैनी खुद भी घायल हो गए थे. उस मामले में पुलिस ने सैनी के आदेश पर पूर्व आईएएस अधिकारी दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और बाद में कहा कि वह पुलिस से भाग गया है.

इसके साथ ही परिजनों का कहना है कि बलवंत की मौत पुलिस प्रताड़ना से हुई है. 2008 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर चंडीगढ़ सीबीआई ने इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की. इसके बाद 2008 में सीबीआई ने सैनी के खिलाफ मामला दर्ज किया.

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