Punjab: फरीदकोट में परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू ।

Punjab 20

फरीदकोट। जिला मजिस्ट्रेट पूनमदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए Punjab के फरीदकोट जिले में स्थापित परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 6 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। हालांकि, यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो परीक्षा संचालन से संबंधित ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। यह निर्देश जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेगा।

जिलाधीश ने बताया कि Punjab स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विद्या भवन मोहाली Punjab से प्राप्त पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि मैरिटोरियस व स्कूल ऑफ एमिनैंस में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 2025 संबंधी 11वीं कक्षा की परीक्षा 6 अप्रैल 2025 को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बोर्ड द्वारा तहसील स्तर पर स्थापित परीक्षा केंद्रों डा. मोहिंदर बराड़ संभी सरकारी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरीदकोट।

206836b9 c4b1 49cd b984 5dac17a75268

इसके अतिरिक्त एम.जी.एम. सीनियर सैकेंडरी स्कूल फरीदकोट, बलबीर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरीदकोट, सरकारी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जैतो, सरकारी एच.एस.एन. सीनियर सैकेंडरी स्कूल जैतो, सरस्वती सीनियर सैकेंडरी स्कूल जैतो, डा. हरि सिंह सेवक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (लड़के) कोटकपूरा और डा. इसका आयोजन चंदा सिंह मारवाह राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कोटकपूरा में किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की गतिविधियां देखी जाती हैं। इसी कारण, परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए इन केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, और पुलिस को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही, जिला प्रशासन ने अभिभावकों और आम जनता से अपील की है कि वे प्रशासन के दिशानिर्देशों का पालन करें और परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्र न करें। यह निर्णय परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version