Punjab हरियाणा हाई कोर्ट अहम फैसला, पति-पत्नी को साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

Punjab-हरियाणा हाई कोर्ट ने तलाक से जुड़े मामलों की सुनवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हमें तलाक और आपराधिक मामले में अंतर समझना चाहिए. तलाक के मामलों में दोनों पक्षों (पति-पत्नी) को एक साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान वैवाहिक विवादों को सबूत के तौर पर पेश करने का कोई मतलब नहीं है|

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और सुदीप्ति शर्मा की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों का तथ्यात्मक और व्यावहारिक पहलू यह है कि अदालत तब तक दोनों पक्षों को तलाक की अनुमति नहीं देती जब तक कि तलाक के लिए आधिकारिक आदेश जारी नहीं हो जाता और उनकी याचिका खारिज नहीं हो जाती. वह उन्हें साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, भले ही वह मांगों को साबित करने में सक्षम न हो।

पीठ ने कहा कि वैवाहिक विवादों में तलाक चाहने वाले दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर लगाए गए आरोपों को व्यावहारिक रूप से साबित करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अदालत को ऐसे मामलों का फैसला केवल ‘आरोपों के साक्ष्य या पेश किए गए सबूतों के आधार पर’ नहीं करना चाहिए, जैसा कि आपराधिक मामलों में किया जाता है। अदालत ने कहा कि भले ही आरोप सही साबित हो जाएं, फिर भी ये आपराधिक मामले नहीं हैं। साथ ही कहा कि जब दोनों पक्ष आपसी सहमति से मामला सुलझा लेते हैं तो जीत की स्थिति पैदा होती है।

कोर्ट ने कहा, ‘भले ही तलाक की याचिका हिंदू विवाह अधिनियम (एचएमए) की धारा 13 के तहत खारिज कर दी जाती है या उस स्थिति में विवाह अधिकार एचएमए की धारा 9 के तहत याचिका खारिज कर दी जाती है। ऐसे मामलों में व्यावहारिक रूप से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती. चूंकि वादी की संपत्ति नहीं है, इसलिए इसे दूसरे पक्ष को वापस करने के लिए निष्पादन किया जाना चाहिए।

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