पंजाब। पंजाब सरकार ने शनिवार से उन Property मालिकों के लिए एमनेस्टी स्कीम की शुरुआत की है, जिन्होंने आवंटित भूमि पर अपनी किस्तों का भुगतान नहीं किया या अलॉटमेंट के बाद निर्धारित समय में निर्माण नहीं कराया। इस योजना के तहत डिफॉल्टर अपनी बकाया राशि को बिना किसी जुर्माने के स्कीम ब्याज के साथ एकमुश्त जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में गैर-निर्माण खर्चों को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है। यह सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी।
पिछले महीने हुई मंत्रिमंडल की बैठक में डिफॉल्टर आवंटियों के लिए माफी नीति (एमनेस्टी पॉलिसी) को मंजूरी दी गई थी, और शनिवार से इसे लागू कर दिया गया। इस नीति में वे आवंटी शामिल हैं, जिन्हें पुडा और अन्य संबंधित विकास प्राधिकरणों की ओर से आवंटित किए गए प्लॉट/भूमि के भुगतान में कोई कठिनाई आई है।
इसके अलावा, आईटी सिटी, एसएएस नगर में आवंटित संस्थागत स्थानों/अस्पतालों के लिए प्लॉट/औद्योगिक प्लॉट या अन्य विकास प्राधिकरण योजनाओं में 2.50 प्रतिशत की दर से एक्सटेंशन फीस लागू होगी। आवंटियों को आवंटन पत्र की सभी शर्तें पूरी करने के लिए तीन साल का समय दिया जाएगा।
