रजिस्ट्री से NOC की शर्त खत्म, राज्यपाल ने सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब में रजिस्ट्री से NOC की शर्त हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी पंजाब सरकार ने दी है.

इससे कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। इतना ही नहीं इस कानून के लागू होने से अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी. जहां उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा भी होगी.

पंजाब विधानसभा में 3 सितंबर को ‘पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024’ सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके बाद बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया. हालांकि, इसमें एक बात साफ है कि इस आदेश के मुताबिक अवैध कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ प्लॉटों को ही नियमित किया जाएगा. इस मौके पर सीएम भगवंत ने कहा कि इस बिल से आम लोगों को फायदा होगा.

सरकार ने कड़ा फैसला लिया है कि भविष्य में अवैध कॉलोनियां नहीं काटी जाएंगी। ऐसे में सरकारी नियम तोड़ने वालों पर कम से कम 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही कम से कम पांच साल की सजा भी दी जाएगी जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है.

विधानसभा में इस एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. वहां से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

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