राज्य में Illegal रूप से बने मैरिज पैलेस या बैंक्वेट हॉल को नियमित करने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए नगर निकाय विभाग ने नीति तैयार कर लोगों से सुझाव मांगें हैं। जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा। मानकों पर खरे उतरने वाले सभी मैरिज पैलेस या बैंक्वेट हॉल को शुल्क लेकर नियमित किया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। नियमित उन्हें ही किया जाएगा जो 31 दिसंबर, 2023 से पहले बन चुके हैं।
आवेदक को अपने मैरिज पैलेस या बैंक्वेट हॉल में आयोजित शादी के सुबूत के तौर पर फोटो या वीडियो आदि दिखाने होंगे। यह नीति नियंत्रित क्षेत्र में लागू नहीं होगी। वाणिज्यिक, संस्थागत या सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक, मिश्रित भूमि उपयोग और कृषि क्षेत्रों में बने मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल ही नियमित होंगे। हाल की साइट स्कूल, कॉलेज और अस्पताल की साइट से कम से कम 100 मीटर दूर होनी चाहिए।
हालांकि इनके निर्माण के बाद कोई स्कूल, कॉलेज या अस्पताल खुला है तो यह मानदंड लागू नहीं होगा। प्लॉट का क्षेत्र 1500 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। एप्रोच सड़क की चौड़ाई 10 से 18 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम स्वीकार्य ग्राउंड कवरेज 40 प्रतिशत होगा। मैरिज पैलेस या बैंक्वेट हॉल की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
नीति में कई शर्तें की गई हैं शामिल
पार्किंग के लिए प्लॉट का न्यूनतम 25% से कम नहीं होना चाहिए। यदि बिल्डिंग से 200 मीटर दूरी पर पार्किंग है तो मैरिज पैलेस में 15% तक पार्किंग दे दी जाएगी। पार्किंग के लिए जगह लीज पर भी ले सकते है। वाहन सड़क पर खड़े करने की अनुमति नहीं होगी। मैरिज पैलेस में बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बिजली और भंडारण के लिए किया जाएगा।
प्रत्येक साइट पर कम से कम 2 गेट होने चाहिए, जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई न्यूनतम 6 मीटर हो। यदि गेट ढके हुए हैं, तो गेट की न्यूनतम ऊंचाई 5 मीटर होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग व डिस्ट्रिक्ट रोड से सीधा प्रवेश या निकास की अनुमति नहीं होगी। दरवाजे के निकास की न्यूनतम चौड़ाई 1.8 मीटर से कम नहीं होगी। विकलांग और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जरूरी मानकों का पालन करना होगा।
ऐसे लगेगा शहरों में चार्ज
* गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में 30 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बने भवन का प्रति स्क्वेयर मीटर का तीन हजार तो 30 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर 3500 रुपए प्रति स्क्वेयर मीटर चार्ज वसूला जाएगा।
*पंचकूला व फरीदाबाद में 30 मीटर तक चौड़ी सड़क पर 1500 रुपए तो इससे अधिक चौड़ाई वाली सड़क पर बने भवन को नियमित करने के लिए 2 हजार रुपए प्रति स्क्वेयर मीटर चार्ज लिया जाएगा।
*सोनीपत, पानीपत, सोहना, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, बहादुरगढ़, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, गन्नौर, पलवल, होडल व रेवाड़ी नगर निकायों में 30 मीटर तक चौड़ी सड़क के लिए एक हजार तो इससे अधिक चौड़ाई वाली सड़क पर बने मैरिज पैलेस के लिए 1200 रुपए चार्ज लिया जाएगा।
*अन्य नगर निकायों के क्षेत्रों में 30 मीटर चौड़ाई वाली सड़कों के लिए 600 रुपए तो इससे अधिक चौड़ी सड़क पर बने भवनों के लिए 800 रुपए प्रति स्क्वेयर मीटर चार्ज वसूला जाएगा