Haryana सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत प्रमोशन के फैसले किए सशर्त

Haryana के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारियों को प्रमोशन और एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) स्केल का लाभ देने का फैसला किया है। 13 जून 2024 से ये कर्मचारी प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करें।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर होंगे लाभ

हालांकि, ये लाभ सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) के अंतिम निर्णय पर भी निर्भर होंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के खिलाफ आता है, तो प्रमोशन और एसीपी स्केल का निर्णय रद्द हो सकता है।

13 जून से पहले की पात्रता पर होगा अलग निर्णय

सरकार ने कहा है कि 13 जून 2024 से पहले प्रमोशन या प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन

2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ‘हरियाणा राज्य और अन्य बनाम योगेश त्यागी’ केस के तहत 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को प्रमोशन के लाभ नहीं दिए जाएंगे।

हाल ही में, ‘मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के परिणाम के अधीन दिया जाएगा।

20 साल की सेवा के बाद कर्मचारी होंगे नियमित

हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का भी निर्णय लिया है। जिन कर्मचारियों ने 20 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अब नियमित कर्मचारी बनाया जाएगा। सरकार ने दो सप्ताह के भीतर ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की योजना बनाई है।

यह जानकारी हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका के जवाब में दी। मुख्य सचिव कार्यालय ने वित्त विभाग के साथ समन्वय करके इस प्रक्रिया को मंजूरी दी है।

सरकार का यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है?

  • कर्मचारियों की स्थिरता: लंबे समय से नौकरी कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को अब नियमित किया जाएगा, जिससे उन्हें अधिक सुरक्षा मिलेगी।
  • न्यायपालिका का सम्मान: सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रही है।
  • कार्यबल का मनोबल बढ़ेगा: प्रमोशन और रेगुलराइजेशन के फैसले से कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होगा।

हरियाणा सरकार के ये फैसले कर्मचारियों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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