Gurugram Mouth Freshner Dry ice: ग्रेटर नोएडा के रहने वाले अंकित कुमार अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ डिनर के लिए गुरुग्राम के एक कैफे में गए थे। वहां डिनर के बाद एक वेटर माउथ फ्रेशनर लेकर आया, जिसे पीने के बाद सभी की तबीयत खराब हो गई, इन सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया उनकी बिगड़ती तबीयत को देखकर रेस्टोरेंट के सभी कर्मचारी भाग खड़े हुए।
गुरुग्राम होटल में खाने गए 5 लोगों को सुखी बर्फ खिलाई गई | Gurugram Mouth Freshner Dry ice
गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर पीने से पांच लोग बीमार पड़ गए। उस माउथ फ्रेशनर में सूखी बर्फ मिली हुई थी और उसे पीते ही उनके मुंह से खून आने लगा और सभी को उल्टी होने लगी, घटना की जानकारी पुलिस को देकर पांच में से चार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा निवासी अंकित कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, वह शनिवार को अपनी पत्नी और चार दोस्तों के साथ डिनर के लिए गुरुग्राम के सेक्टर 90 स्थित एक रेस्तरां में गए थे।
Scary! Five people started throwing up blood and reported a burning sensation in their mouths after eating mouth freshener after their meal at a cafe in Gurugram
— Gargi Rawat (@GargiRawat) March 4, 2024
‘In his complaint to the police, Mr Kumar said, "I showed the packet of the mouth freshener to a doctor, who said it… pic.twitter.com/CCY9bHhLRG
कुमार ने कहा, ”रात के खाने के बाद रेस्तरां में एक वेटर माउथ फ्रेशनर लाया और पांच लोगों ने इसे पिया। माउथ फ्रेशनर पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनकी बिगड़ती तबीयत को देखकर रेस्टोरेंट के सभी कर्मचारी भाग खड़े हुए हैं.
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सूखी बर्फ मौत का कारण बन सकती है
शिकायतकर्ता ने कहा, ‘मैंने डॉक्टर को माउथ फ्रेशनर का पैकेट दिखाया, जिन्होंने कहा कि यह सूखी बर्फ हो सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक सूखी बर्फ में एसिड होता है और यह एसिड मौत का कारण बन सकता है। बाद में अंकित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने बताया कि माउथ फ्रेशनर पीने के बाद सभी पांच लोगों ने मुंह में जलन की शिकायत की, उनके मुंह से खून निकलने लगा और उन्हें उल्टी होने लगी। उन्होंने कहा कि बीमार पांच लोगों में से चार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Gurugram Mouth Freshner Dry ice Case: पुलिस ने कहा कि रविवार को खेड़की दौला पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 328 (जहर से चोट पहुंचाना) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।