पंजाब के CM Mann के ओएसडी . (ओएसडी) राजबीर सिंह को लेकर कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है. दरअसल, कोर्ट ने राजबीर सिंह को बड़ी राहत दी और बिक्रम मजीठिया को फटकार लगाई. बता दें कि कोर्ट ने मुख्यमंत्री के ओएसडी को आदेश दिया है. आपत्तिजनक बयान देने के कारण बिक्रम मजीठिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया के बयानों पर अंतरिम आदेश दिए हैं. कोर्ट ने मजीठिया को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह राजबीर सिंह के खिलाफ सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी तुरंत बंद करें. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से राजबीर सिंह की छवि को नुकसान पहुंच रहा है.
गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह ने कुछ दिन पहले शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को कानूनी नोटिस भेजा था, जिससे उनकी छवि को नुकसान हुआ था. 48 घंटे के भीतर लिखित माफी मांगी गई और ओएसडी राजबीर सिंह ने बिक्रम मजीठिया के झूठे और गलत आरोपों को चुनौती देते हुए मानहानि का मामला भी दायर किया।
आपको बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने एक सवाल पूछा कि सीएम. करीबी लोगों के सी.एम.ओ जब मजीठिया को सीएम बनाया गया. मान के ओएसडी के नाम एक बयान दिया गया, जिसके बाद मामला गरमा गया और सीएम. मान के ओएसडी राजबीर ने मजीठिया पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया। फिलहाल कोर्ट ने ये फैसला सीएम ओएसडी राजबीर के पक्ष में लिया |