चंडीगढ़: पंजाब एवं Haryana हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान बताया गया कि जींद में रेल ट्रैक पर सब-वे बनाने का कार्य 15 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र और रेलवे के डिवीजनल इंजीनियर की तरफ से दाखिल किए गए जवाब के बाद चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।
पिछले वर्ष हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें देवी लाल चौक के पास रेल ट्रैक पर सीमित ऊंचाई वाले सब-वे के निर्माण के लिए उचित निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सड़क यातायात के लिए सब-वे न होने के कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं।

इस ट्रैक से बड़ी संख्या में ट्रेनों का आवागमन होता है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित होता है। डिवीजनल इंजीनियर ने खंडपीठ को सूचित किया कि सब-वे का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है और इस संदर्भ में मौके पर लिए गए फोटोग्राफ भी खंडपीठ को दिखाए गए। निर्माण कार्य नवम्बर 2024 में शुरू किया गया था और इसके लिए 15 अप्रैल, 2025 तक की डेडलाइन तय की गई थी।
केंद्र सरकार की तरफ से खंडपीठ को बताया गया कि निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है, लेकिन अगर किसी अन्य कारण से काम में देरी होती है, तो कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य को 15 मई, 2025 तक पूरा करने के लिए मोहलत दी।