CM Mann ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को दी बड़ी राहत

CM Mann ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है। पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024 अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।

पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों की समस्याओं के समाधान और भविष्य के लिए सभी अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए इस बिल को लाने के लिए ढाई साल तक कड़ी मेहनत की है। जिन व्यक्तियों ने 31 जुलाई, 2024 से पहले 500 गज तक के भूखंडों के लिए लिखित विवरण (सेल एग्रीमेंट), पावर ऑफ अटॉर्नी (पावर ऑफ अटॉर्नी) और बैंक के माध्यम से लेनदेन किया है, वे 2 नवंबर तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर सकेंगे। इस वर्ष से पंजीकरण करा सकते हैं |

इस अधिनियम का उद्देश्य अवैध या अनधिकृत कॉलोनियों को विनियमित करना नहीं है बल्कि यह अवैध कॉलोनियों में 500 गज तक के भूखंडों के पंजीकरण पर केंद्रित है।
इस कदम का उद्देश्य पिछली सरकारों के विपरीत अवैध कॉलोनियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है, जो ऐसी बुरी प्रथाओं को प्रोत्साहित करती रही हैं। बताना होगा कि 31 जुलाई से पहले जिन भूखंडों का लेन-देन बियाना या बैंक के माध्यम से नहीं होगा, वे इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे।

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