शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को जमानत दे दी है. आपको बता दें कि केजरीवाल को 10 लाख रुपये के 2 मुचलके पर जमानत दी गई है. साथ ही यह शर्त भी रखी है कि वे अपने मामले की चर्चा किसी से नहीं करेंगे|
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, “सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. उन्होंने इससे पहले सीएम को गिरफ्तार नहीं किया था.” यह गिरफ्तारी गलत भावनाओं से प्रेरित है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जमानत के हकदार हैं।”
5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जमानत मांगते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दो साल से इस मामले में सीबीआई ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है. मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सख्त कानून में उन्हें जमानत मिल गई है. इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. इस मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और अरविंद केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं और उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए|
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति जताते हुए सीबीआई ने कहा था कि उन्हें जमानत के लिए पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन वह सीधे हाई कोर्ट आ गए, जो सही नहीं है. सीबीआई की ओर से यह भी कहा गया कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर ऐसा कर सकते हैं|