पंजाबी गायक Gippy Grewal को फिरौती की धमकी देने के मामले में मोहाली कोर्ट ने गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा और सुखप्रीत बुड्ढा को बरी कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया क्योंकि मोहाली पुलिस फिरौती मांगने की बात को साबित नहीं कर पाई। वहीं, इस मामले में बंबीहा ग्रुप के मुख्य आरोपी लक्की पटियाल की पत्नी रेनू को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।
कोर्ट का फैसला और पुलिस की नाकामी
न्यायिक दंडाधिकारी सविता दास की अदालत ने दिलप्रीत बाबा और सुखप्रीत बुड्ढा को बरी करने का आदेश दिया, क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान मोहाली पुलिस वॉयस मैसेज और चैट रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश करने में नाकाम रही। इस दौरान पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि गिप्पी ग्रेवाल से फिरौती की मांग की गई थी।
रेनू को भगोड़ा घोषित किया गया
कोर्ट ने लक्की पटियाल की पत्नी रेनू को भगोड़ा घोषित कर दिया है, क्योंकि वह लगातार कोर्ट में अनुपस्थित रही। रेनू पर आरोप है कि वह दिलप्रीत बाबा के साथ फिरौती की योजना में शामिल थी। रेनू उत्तराखंड की निवासी हैं और बताया जाता है कि उनका विवाह लक्की पटियाल से प्रेम विवाह था। फिलहाल, लक्की पटियाल आर्मेनिया की एक जेल में बंद है। रेनू पर धारा 387, 506, 201, और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
2018 में गिप्पी ग्रेवाल की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था
यह मामला 2018 में Gippy Grewal की शिकायत पर दर्ज किया गया था। गायक ने पुलिस को बताया था कि दिलप्रीत बाबा ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उनसे बात की तो उनका हाल भी परमीश वर्मा और चमकीले जैसा होगा। गिप्पी ने पुलिस को वह मोबाइल नंबर भी दिया, जिससे धमकी दी गई थी। इसके बाद मोहाली पुलिस ने दिलप्रीत बाबा के खिलाफ फिरौती की धमकी देने का मामला दर्ज किया और गिप्पी ग्रेवाल को सुरक्षा भी मुहैया कराई थी।
इस मामले में गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा को आर्मेनिया से भारत लाकर नामजद किया गया था, लेकिन अदालत ने सबूतों की कमी के कारण उसे भी बरी कर दिया।