दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है| सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को शर्तों के साथ यह जमानत दी है| Arvind Kejriwal को 1 जून तक जमानत मिल गई है| उन्हें 2 जून को दोबारा सरेंडर करना होगा| कोर्ट ने कहा है कि सीएम Arvind Kejriwal के चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं लगेगी| वे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं|
बता दें कि सीएम Arvind Kejriwal ने 4 जून तक जमानत की मांग की थी| सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केजरीवाल को डेढ़ साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया| ऐसे में 21 दिन की जमानत से कुछ नहीं होगा. अरविन्द केजरीवाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता था| कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा| कोर्ट ने कहा कि हमें कोई साझा रेखा नहीं खींचनी चाहिए. उन्हें मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और पहले या बाद में गिरफ़्तार किया जा सकता था|
इस मौके पर वकील ने कहा कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कोई काम नहीं करने को कहा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट ने केजरीवाल के भाषण और चुनाव प्रचार को लेकर कोई रोक नहीं लगाई है. वकील ने कहा कि हमारी कोशिश आज अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा कराने की होगी |
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से कई अहम सवाल पूछे थे| जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गवाहों और आरोपियों से सीधे सवाल क्यों नहीं पूछे गए. कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच में लिए गए समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि चीजों को सामने लाने में दो साल लग गए |