अनुसूचित जाति आयोग के Chairperson पद को भरने के लिए पांचवीं बार माँगा आवेदन, ढाई साल से खाली थी सीट - Trends Topic

अनुसूचित जाति आयोग के Chairperson पद को भरने के लिए पांचवीं बार माँगा आवेदन, ढाई साल से खाली थी सीट

Chairperson

पंजाब सरकार ने करीब ढाई साल से खाली चल रहे पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के Chairperson पद को भरने के लिए पांचवीं बार आवेदन मांगे हैं. दिलचस्प बात यह है कि 6 अगस्त तक मांगे गए नए आवेदनों के मौके पर पूर्व में चार बार प्राप्त आवेदनों पर विचार न करने को कहा गया है, जिससे दलित नेताओं में सरकार के प्रति गुस्से की लहर है|

यहां बताया गया है कि आयोग के अध्यक्ष का पद सितंबर 2021 से खाली है. इसी तरह तीन सदस्यों के पद भी रिक्त हैं. पिछले साल आप सरकार ने 2023 में चेयरमैन और तीन सदस्यों के पद भरने के लिए 8 मई, 29 मई, 16 सितंबर और 17 अक्टूबर को चार विज्ञापन जारी किए थे, लेकिन राज्य की 34 फीसदी आबादी होने के बावजूद सरकार ने विज्ञापन नहीं भेजा है. अनुसूचित जाति आयोग ने कोई ध्यान नहीं दिया. 2023 में जालंधर लोकसभा उपचुनाव के दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद न भरे जाने का मुद्दा उठा, तो सरकार ने जल्द ही पद भरने का आश्वासन दिया और पदों के लिए विज्ञापन जारी किया।

बताया जा रहा है कि जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान दलित समुदाय ने एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की. चुनाव के दौरान एक खास पार्टी से ‘आप’ में शामिल किए गए दलित नेता को चेयरमैन बनाने की प्रक्रिया भी सरकार ने शुरू कर दी थी, लेकिन पहले आवेदन नहीं करने के कारण यह प्रक्रिया रुक गई।

सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के एससी विंग के पदाधिकारी भी इस बात से काफी नाराज बताए जा रहे हैं कि सरकार पार्टी नेताओं और वॉलंटियर्स को मौका देने की बजाय दूसरी पार्टी से शामिल हुए नेता को एडजस्ट करना चाहती है.

पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली सरकार ने अध्यक्ष पद को भरने के लिए पूर्व आईपीएस राजिंदर सिंह का नाम फाइनल कर लिया था, लेकिन कहा जा रहा है कि राज्यपाल से हरी झंडी नहीं मिलने के कारण अधिसूचना में देरी हुई।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर का कहना है कि विभाग अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति से संबंधित 65 वर्ष की आयु सीमा वाला कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के पद के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह पंजाब राज्य सरकार का एक सेवानिवृत्त अधिकारी हो, जो प्रधान सचिव के पद से नीचे न हो और इच्छुक व्यक्ति अध्यक्ष के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। विभाग 6 अगस्त तक दे सकता है

उन्होंने कहा कि जिन आवेदकों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें भी दोबारा आवेदन करना होगा, क्योंकि पहले प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा|

वहीं, पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सदस्य ज्ञान चंद दिवाली का कहना है कि आप सरकार जानबूझकर आयोग को कमजोर कर रही है. सरकार ने पहले सदस्यों की संख्या दस से घटाकर पांच कर दी है. फिर ढाई साल तक अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर नियुक्ति नहीं हुई. इसी तरह आयोग के काम को रोकने के लिए सदस्य सचिव (सरकारी अधिकारी) ने जानबूझकर सामान्य वर्ग को अपने साथ ले लिया है, जिसके कारण गरीब वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिला है, बल्कि पिछले ढाई साल से तारीख पर तारीख मिल रही है|

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