लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को 81 दिन बाद गुरुवार को नियमित जमानत मिल गई। कोर्ट ने आदेश पर 48 घंटे तक रोक लगाने की ईडी की मांग भी खारिज कर दी। अरविंद Kejriwal शुक्रवार को तिहाड़ से रिहा हो सकते हैं। वहीं, ईडी जमानत को चुनौती दे सकती है। इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई के बाद विशेष जज नियाय बिंदु ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। देर शाम एक लाख रुपए के निजी बॉन्ड पर रिहाई का आदेश दे दिया। साथ में जांच में बाधा न डालने या गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त भी रखी है। जज ने अरविंद Kejriwal को निर्देश दिया है कि जब जरूरत हो वे कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे |
ईडी ने यह दलील रखकर भी जमानत का विरोध किया कि केजरीवाल 9 बार समन के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। वहीं, केजरीवाल की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ सभी आरोप दूसरे लोगों के बयानों पर आधारित हैं और ये सभी लोग अपना अपराध कबूल चुके हैं। ऐसे में इनके बयान का विशेष महत्व नहीं है।
केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 1 अप्रैल को वे तिहाड़ जेल भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर किया था |
वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर कहा, अदालत पर भरोसा, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। सत्य की जीत हुई।