Mohali में पानी बर्बाद किया तो बिना नोटिस कटेगा कनेक्शन: हाउस की मीटिंग में आएगा एजेंडा, पांच हजार जुर्माना व हलफनामा देकर होगा बहाल – Trends Topic

Mohali में पानी बर्बाद किया तो बिना नोटिस कटेगा कनेक्शन: हाउस की मीटिंग में आएगा एजेंडा, पांच हजार जुर्माना व हलफनामा देकर होगा बहाल

गर्मियां शुरू होने वाली हैं, ऐसे में पानी की बर्बादी रोकने के लिए नगर निगम सख्त हो गया है। नगर निगम ने इसके लिए रणनीति बनाई है कि पानी बर्बाद करने वालों के सीधे कनेक्शन काटे जाएंगे। वहीं, दोबारा कनेक्शन की बहाली उसी शर्त पर होगी, जब वह यह हलफनामा देगा कि आगे से पानी बर्बाद नहीं करेगा। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी भरेगा। इस संबंध में आज हाउस की मीटिंग में एजेंडा आएगा। यह इस कार्यकाल की नगर निगम की आखिरी बैठक है। वहीं, इस दौरान कई अन्य टेबल एजेंडे के रूप में लाए जाएंगे।

 

पानी की बर्बादी रोकने के लिए छह चीजों का पालन करें

आंगन और बगीचे में पानी डालना:

पाइप लगाकर घर के आंगन या बगीचे में पानी डालना मना है।

 

गाड़ियों की धुलाई:

पाइप से कार, स्कूटर या अन्य वाहन धोना प्रतिबंधित है।

 

सड़क और बरामदे की सफाई:

घर के सामने की सड़क, बरामदे या बालकनी को पाइप से धोना मना है।

 

टुल्लू पंप का इस्तेमाल:

मुख्य पानी की लाइन से सीधे टुल्लू पंप या बूस्टर लगाकर पानी खींचना सख्त मना है।

पाइप में लीकेज:

 

घर की सीमा के भीतर 3 मीटर तक की पाइप लाइन में किसी भी तरह का लीकेज नहीं होना चाहिए।

 

टंकी और कूलर में पानी भरना:

छत पर रखी टंकी या डेजर्ट कूलर में सीधे पाइप लगाकर पानी भरना और उन्हें ओवरफ्लो होने देना मना है।

 

अब जुर्माने की शर्त को चार प्वाइंटों में जानिए

 

1. पहली बार उल्लंघन

नियम तोड़ने पर पहली बार ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह चेतावनी के रूप में माना जाएगा।

 

2. दूसरी बार उल्लंघन

दूसरी बार नियम तोड़ने पर ₹2000 का जुर्माना लगेगा। यह राशि पानी के बिल में जोड़कर भेजी जाएगी।

 

3. तीसरी बार उल्लंघन

तीसरी बार उल्लंघन करने पर बिना किसी नोटिस के पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। दोबारा कनेक्शन जुड़वाने के लिए अतिरिक्त कार्रवाई करनी होगी।

 

4. कनेक्शन दोबारा बहाल करना

   कटा हुआ कनेक्शन फिर से जोड़ने के लिए ₹5000 का जुर्माना भरना होगा। साथ ही, भविष्य में पानी की बर्बादी न करने का लिखित हलफनामा देना होगा।

 

इन एरिया पर यह नियम लागू होंगे

 

मोहाली के फेज 1 से लेकर फेज 11, सेक्टर 70, 71, 48C और सेक्टर 66 से 69 तक के क्षेत्र, सेक्टर 65E और सेक्टर 76 से 80 में भी ये नियम लागू रहेंगे। इसी तरह इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 से 5, फेज 6, फेज 8, 8B और फेज 9 को भी शामिल किया गया है। निगम के अधीन आते गांव मटौर, शाही माजरा, मदनपुरा, सोहाना, कुंबड़ा और मोहाली गांव भी इस दायरे में आते हैं।

 

शनिवार से लगेगा एडमिनिस्ट्रेटर रूल

 

नगर निगम मोहाली का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। सरकार की ओर से गवर्नर रूल (एडमिनिस्ट्रेटर रूल) लगाने का ऐलान कर दिया गया है। जब तक निगम के चुनाव नहीं होते, तब तक निगम आयुक्त कार्यकाल संभालेंगे। इस कारण यह हाउस की आखिरी बैठक है। बैठक में कुछ टेबल एजेंडे भी पास किए जा सकते हैं।

 

लुधियाना के क्लर्क को लाया जाएगा मोहाली

 

नगर निगम की बैठक में एक एजेंडा यह भी लाया जा रहा है, जिसमें लुधियाना नगर निगम में क्लर्क के पद पर कार्यरत लखबीर सिंह के तबादले को मोहाली में मंजूरी देने की मांग की जाएगी। यह तबादला उनके स्वास्थ्य कारणों से किया जा रहा है।

 

कूड़े के मुद्दे पर हंगामे की संभावना

 

नगर निगम का 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद डंपिंग ग्राउंड के लिए अभी तक कोई जगह शुरू नहीं हो पाई है। इस मुद्दे को लेकर पार्षद हर बैठक में सवाल उठाते रहे हैं। इस आखिरी बैठक में भी विपक्षी पार्षद इस मुद्दे पर हंगामा कर सकते हैं।

मेयर की ओर से विधायक कुलवंत सिंह पर मोहाली के विकास को लेकर राजनीति करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। ऐसे में इस बैठक में हंगामा होना तय माना जा रहा हैं।

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