Punjab सरकार ने उठाया कदम , भारत में पहली बार Acid Attack पीड़ित पुरुष को मिलेगी पेंशन - Trends Topic

Punjab सरकार ने उठाया कदम , भारत में पहली बार Acid Attack पीड़ित पुरुष को मिलेगी पेंशन

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एसिड अटैक पीड़ित नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर Punjab सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता मलकीत सिंह पर 8,000 रुपये की पेंशन लगाई गई है. याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया है कि मलिकित देश की पहली एसिड अटैक पीड़िता है जिसे पेंशन दी गई है।

इस मामले में धूरी के एक निवासी ने पंजाब सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी जिसमें पंजाब सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों को 8000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का फैसला किया है, लेकिन पुरुषों के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि उस पर एसिड अटैक हुआ है और वह जीविकोपार्जन करने में असमर्थ है, इसलिए उसे मासिक पेंशन भी दी जाए.

याचिकाकर्ता ने कहा कि पंजाब सरकार की एसिड अटैक पीड़िता नीति पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है, जिसमें केवल महिलाओं को पेंशन देने का प्रावधान है. मलकीत सिंह ने हाई कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 2017 में पंजाब एसिड अटैक विक्टिम पॉलिसी बनाई थी, जो पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित थी. एसिड अटैक केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, यह पुरुषों पर भी हो सकता है। उन पर एसिड अटैक भी हुआ था, जिसमें उनकी दोनों आंखें चली गई हैं और वह कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। इसके बावजूद उन्हें पंजाब सरकार की एसिड अटैक पीड़िता नीति से कोई लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि पंजाब सरकार की नीति केवल महिलाओं के लिए है। अब इस मामले में पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की पेंशन तय कर दी गई है और सरकार ने बकाया का चेक भी कोर्ट को सौंप दिया है.

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